इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन करीब आ चुकी है और यह 31 जुलाई है



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी कर दिया है



जैसे-जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, रिटर्न फाइलिंग में तेजी आ रही है



आपको भी डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी करना भी ठीक नहीं है



इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गड़बड़ी होने से बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है



सबसे पहले यह देखें लें कि आपको कौन सा फॉर्म भरने की जरूरत है, यह डिपार्टमेंट के पोर्टल पर पता चल जाएगा



असेसमेंट ईयर गलत न लिखें... उदाहरण के लिए अभी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरे जा रहे हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर 2023-24 है



रिटर्न भरने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को जरूर चेक कर लेना चाहिए... जैसे फॉर्म-16



सैलरी के अलावा इनकम के स्रोत हों तो इसके अलावा 26एएस, एआईएस, टीआईएस को भी चेक करें



सबसे जरूरी बात, रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर करें