भारत के खिलाफ जासूसी की ये मिलती है सजा

Published by: एबीपी लाइव
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भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है

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हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है

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यूट्यूबर ज्योति पर आरोप है कि वह पाकिस्तानी अधिकारियों को खुफिया जानकारी भेज रही थी

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ज्योति तीन बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और वह लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति को पाकिस्तानी के लिए जासूसी के आरोप में पांच दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है

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ऐसे में चलिए जानते हैं कि भारत के खिलाफ जासूसी की कितनी सजा मिलती है

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भारत के खिलाफ जासूसी 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा मिल सकती है

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भारत के खिलाफ जासूसी में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया जाता है

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इसके अलावा भारत के खिलाफ जासूसी की सजा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी मिलती है

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भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत सजा आजीवन कारावास या सात वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है

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