लोकसभा या विधानसभा के भाषण से कब हटाया जाता है कोई बयान?

Published by: एबीपी लाइव
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यूपी विधानसभा में सीएम योगी के गिद्ध-सूअर वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है

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सपा नेताओं ने इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है नेता प्रतिपक्ष ने भी आलोचना की है

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चलिए आपको बताते हैं कि लोकसभा या विधानसभा के भाषण से कब हटाया जाता है कोई बयान

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7 फरवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद विपक्ष के भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया गया था

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सदन के पीठासीन अधिकारी के पास भाषण का कौन सा हिस्सा हटाया जाए इस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है

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संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद सदस्यों को संसद में उनके बयान के लिये अदालती कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त है

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संसद के सदस्य के खिलाफ संसद में उनके बयान या मत को लेकर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती

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स्पीकर के पास नियम 380 के तहत यह अधिकार है कि वह शब्द या भाषण के हिस्से को हटावा सकता है

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जिन हिस्सों को हटाया जाता है वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होते हैं और उन्हें मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है

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