पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ अपनी इच्छा से गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी होती है
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गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है
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संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा दी जाती है
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताने की जरूरत पर जोर दिया है और महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए कानून में रात के समय विशेष सुरक्षा प्रावधान हैं.
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सामान्य तौर पर महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता
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अपवाद वाली परिस्थितियों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट की अनुमति से गिरफ्तारी की जा सकती है
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गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है
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पुलिस को गिरफ्तारी की प्रक्रिया में व्यक्ति के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का पालन करना होता है
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इसलिए यह कहना सही नहीं है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हो सकता, बल्कि कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी पर कानूनी पाबंदियां या विशेष प्रक्रिया लागू होती है.