एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है मतदान करना

Published by: एबीपी लाइव
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हम अपने मत से राज्य में 5 साल शासन करने वाली सरकार का चयन करते हैं

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लेकिन कभी कभी हम वोट देने जाते हैं और पता चलता है कि कोई पहले ही हमारे नाम पर वोट कर गया है

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अगर इस तरह की धांधली आपके साथ होती है तो आप इसकी शिकायत कहां करेंगे

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इसको वोट चोरी करना कहा जाता है इसको धारा 49P के अंतर्गत रखा जाता है

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साल 1961 में चुनाव आयोग की तरफ से इस धारा को संशोधित करके शामिल किया गया था

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आप चुनाव में होने वाली धांधली की शिकायत सीधे चुनाव आयोग से कर सकते हैं

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इस तरह की शिकायत के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सी विजिल ऐप बनाया गया है

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आप चुनाव में हो रहे आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत भी आयोग से कर सकते हैं

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चुनाव के दौरान हो रही धांधली की शिकायत आप पोलिंग स्टेशन के पीठासीन अधिकारी से भी कर सकते हैं

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