भारत में गांजा रखना गैरकानूनी है

एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान है

कम मात्रा में गांजा रखने पर 1 साल की जेल हो सकती है

साथ ही, 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है

अधिक मात्रा में गांजा रखने पर 10 से 20 साल की जेल हो सकती है

ऐसे मामलों में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है

गांजा की तस्करी करना भी बड़ा अपराध है

तस्करी के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है

सरकार ने मादक पदार्थों पर कड़ी नजर रखी है

जागरूक रहें और कानून का पालन करें