बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है?

Published by: एबीपी लाइव
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बिल का मतलब होता है कोई कानून बनने से पहले दिया जाने वाला प्रस्ताव

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तो वहीं एक्ट का मतलब होता है कानून

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बिल को लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है

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किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी हैं

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एक्ट सभी नागरिकों पर लागू होता है

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बिल या विधेयक संसद में पास होता है

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जबकि यह बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब इसे राष्ट्रपति के पास भेजकर कानून बनाया जाता है

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तो वहीं बिल केवल एक तरह का प्रस्ताव होता है

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एक्ट को अधिनियम भी कहते हैं तो वहीं बिल को विधेयक कहा जाता है

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