राज्यपाल को क्यों नहीं मिलती है पेंशन

Published by: एबीपी लाइव
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राज्यपाल किसी राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है और कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होती हैं

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राज्यपाल जब पद पर होते हैं तो उन्हें 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है

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रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों को पेंशन मिलती है

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जबकि, राज्य का प्रमुख होने के बाद भी राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती है

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2012 में आए द गर्वनर्स एमेंडमेंट बिल में रिटायर राज्यपाल को सिर्फ मेडिकल सुविधाओं का ही हकदार माना गया था

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राज्यपाल को उम्र भर के लिए एक ऑफिस सरवेंट मिलता है जिसकी सैलरी 25,000 रुपए होती है

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केन्द्र की सरकारें राज्यपाल को पेंशन दिलाने की कोशिश कई बार कर चुकीं हैं

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राज्य में मौजूद सरकार राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि समझती हैं इसलिए वह भी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं होती हैं

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एक तर्क और मिलता है कि राज्यपाल ज्यादातर पूर्व सांसद या ब्यूरोक्रेट होते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है

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