मेट्रो में खाने पीने पर देना पड़ सकता है इतना जुर्माना

Published by: एबीपी लाइव
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कई लोग मेट्रो में कई चीजें खाने पीने लग जाते हैं

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वहीं मेट्रो के अंदर खाना-पीना माना है इससे मेट्रो में गंदगी की समस्या हो सकती है

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ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि मेट्रो में खाने पीने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है

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दिल्ली मेट्रो, अधिनियम 2002 के तहत मेट्रो में शराब पीना, थूकना, ट्रेन के फर्श पर बैठना या झगड़ा करना दंडनीय अपराध है

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अगर आप मेट्रो में कुछ भी खाते पीते पाए जाते हैं तो आपको 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है

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इसके अलावा अगर आप मेट्रो में नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है

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मेट्रो में नशीले पदार्थ का सेवन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया सकता है

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वहीं आप दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब लेकर जा सकते हैं

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हालांकि दिल्ली मेट्रो में आप सिर्फ शराब की दो सील बंद बोतल लेकर ही ट्रेवल कर सकते हैं

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