संविधान में मुस्लिमों के बारे में क्या लिखा गया है?

Published by: एबीपी लाइव
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भारतीय संविधान में मुस्लिमों के बारे में कई चीजें लिखी गई है

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जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार केंद्र और राज्य स्तर पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है

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इस अनुच्छेद के अनुसार मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है

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इसमें मुस्लिमों की 36 जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है

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हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई आठ लाख रुपये से ज्यादा है

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उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है साथ ही उन्हें आरक्षण नहीं मिलता

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भले ही फिर वो जाति पिछड़ा वर्ग में ही क्यों न आती हो

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इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 30(1) में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार है

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वहीं तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुस्लिमों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा माना था

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