राष्ट्रगान के वक्त अगर कोई चलता-फिरता है तो कितनी सजा मिलती है?

Published by: एबीपी लाइव
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सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री का एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है

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वीडियो में राष्ट्रगान बज रहा है और नीतीश कुमार हंसते और बात करते दिखाई दे रहे हैं

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चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान के वक्त अगर कोई चलता-फिरता है तो कितनी सजा मिलती है

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भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था

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राष्ट्रगान को लेकर काफी नियम कानून हैं यह 52 सेकेंड तक बजता है और उस दौरान आपको सम्मान के साथ खड़ा होना होता है

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यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

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राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के तहत इसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध माना गया है

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इस नियम के अनुसार राष्ट्रगान का अपमान करने पर तीन साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है

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यह सजा तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर और इरादतन राष्ट्रगान का अपमान करता है

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