हत्या करवाने के मामले में कितनी सजा मिलती है?

Published by: एबीपी लाइव
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इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है

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मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है

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मेघालय की डीजीपी के अनुसार इस मर्डर केस में राजा की पत्नी सोनम ने यूपी में पुलिस के सामने आज सरेंडर किया है

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ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि हत्या करवाने के मामले में कितनी सजा मिलती है?

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हत्या करवाने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की 103 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है

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इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी

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इसके साथ ही उस अपराधी को जुर्माना भी देना होगा

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वहीं जब पांच या उससे ज्यादा व्यक्तियों का समूह मिलकर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है

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इसके अलावा समूह के सदस्यों को कम से कम सात वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, इनके अलावा समूह के सदस्यों को भी सजा के साथ जुर्माना भी देना होता है

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