हादसे में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को कैसे मिलता है मुआवजा?

Published by: एबीपी लाइव
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3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है

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इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान और समर्थन करना है

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ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा कैसे मिलता है

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हादसे में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कई योजनाएं चला रही है

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केंद्र सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार परिवार लाभ योजना भी चलाती है

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जिसके तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

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भारत में यदि किसी पत्रकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है

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ऐसे में उनका परिवार कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे की मांग कर सकता है

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इस अधिनियम के अनुसार, कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को मुआवजा दिया जाता है

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