आजादी के कितने साल बाद भारत में कंस्यूमर्स को मिले थे अधिकार?

Published by: एबीपी लाइव
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15 मार्च को दुनियाभर में वर्ल्ड कंस्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है

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यह दिन कंस्यूमर्स के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है

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पहली बार 1983 में अंतरराष्ट्रीय कंस्यूमर्स संगठन द्वारा वर्ल्ड कंस्यूमर्स डे मनाया गया था

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चलिए आपको बताते हैं कि आजादी के कितने साल बाद भारत में कंस्यूमर्स को मिले थे अधिकार

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भारत में कंस्यूमर्स अधिकारों को कानूनी रूप से आजादी के 39 साल बाद, यानी 1986 में मान्यता मिली थी

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भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन कंस्यूमर्स की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं था

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देश में पहली बार 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को विधेयक के रूप में पारित किया गया था

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1986 के कानून को और मजबूत करने के लिए 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया

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इसमें ई-कॉमर्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापनों जैसी नई समस्याओं से निपटने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए है

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