देशद्रोह के मामले में क्यों नहीं मिलती जमानत?

Published by: एबीपी लाइव

औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई बड़ी हिंसा हुई

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जिसके बाद नागपुर में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

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हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान शमीम खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है

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नागपुर में हिंसा में शमीम खान पर अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने का आरोप है

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इसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के खिलाफ शमीम खान पर साइबर सेल में एफआईआर हुई है

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ऐसे में आरोपी को देशद्रोह के मामले में जमानत भी नहीं मिल सकती है

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आइए जानते हैं देशद्रोह के मामले में क्यों नहीं मिलती है जमानत

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देशद्रोह को एक गंभीर अपराध माना जाता है, ऐसे में इस तरह के मामलों में जमानत का प्रावधान नहीं होता है

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देशद्रोह के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 150 में प्रावधान है, इसके लिए उम्रकैद तक हो सकती है

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देशद्रोह के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होते हैं, देश के खिलाफ लिखना, बोलना या ऐसी कोई भी हरकत पर जमानत नहीं दी जाती है

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