लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है

देश की हर राजनीतिक पार्टी ने चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है

सभी राजनीतिक दल समीकरण के हिसाब से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं

क्या आपको पता है कि एक प्रत्याशी कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है

साल 1996 तक कुछ नेताओं ने तीन-तीन सीटों से चुनाव लड़ा था

साल 1996 में ही संविधान की धारा 33 में संशोधन किया गया

इसके बाद कोई भी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा दो सीट पर चुनाव लड़ सकता है

अब सवाल उठता है कि अगर प्रत्याशी दोनों सीटों से जीत गया तो क्या होगा

ऐसी स्थिति में संबंधित नेता को एक सीट छोड़नी पड़ती है

इसके बाद खाली सीट पर उपचुनाव होता है