कैसे दर्ज होती है ई-जीरो FIR?

Published by: एबीपी लाइव
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FIR जिसका पूरा नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है

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एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस किसी अपराध के होने की सूचना मिलने पर तैयार करती है

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यह आमतौर पर किसी पीड़ित व्यक्ति की तरफ से पुलिस को दर्ज की गई शिकायत होती है

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FIR भी कई प्रकार की होती है

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चलिए तो आज आपको बताते हैं कि ई-जीरो FIR कैसे दर्ज होती है?

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ई-जीरो FIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप 10 लाख से ज्यादा की वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत NCRP या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कर सकते हैं

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NCRP या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत होने पर यह स्वचालित रूप से दिल्ली के ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो FIR के रूप में दर्ज हो जाती है

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जिसके बाद इस शिकायत को संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है

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हालांकि इसके साथ ही शिकायतकर्ता को भी 3 दिनों के अंदर संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर इस जीरो FIR को नियमित एफआईआर में बदलना होता है

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