गाड़ी की लाइट खराब होने पर इतने का होता है चालान

Published by: एबीपी लाइव
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आजकल लोग अक्सर गाड़ी की लाइट खराब होने पर ध्यान नहीं देते हैं

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वहीं युवाओं में आजकल गाड़ी पर आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट लगवाने क्रेज काफी ज्यादा है

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हालांकि व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ी की लाइट खराब होने या एलईडी लाइट लगाने पर आपका चालान हो सकता है

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जिसमें गाड़ी की लाइट खराब होने पर 500 से 1000 रुपये तक का चालान हो सकता है

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ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ी में एक एक्स्ट्रा बल्ब रखना जरूरी होता है

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एक्स्ट्रा बल्ब रखने का प्रावधान गाड़ी में लाइट खराब होने पर उसे बदलने के लिए किया गया है

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इसके अलावा गाड़ी में एचआईडी लाइट्स और एलईडी लाइट लगवाना भी लीगल नहीं है

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इसके साथ ही किसी भी गाड़ी में 72 वाट से ज्यादा का बल्ब नहीं लगाया जा सकता है

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वहीं अगर आपकी गाड़ी का शीशा अगर टूटा हुआ है तो भी इसके तहत भी आपका चालान हो सकता है

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