वोटिंग के दौरान क्या होता है दो रुपये वाला नियम?

Published by: एबीपी न्यूज़
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दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है

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वोटिंग के दौरान बूथ पर किसी भी पार्टी की ओर से पोलिंग एजेंट बैठाए जाते हैं

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जो वोटर को पहचानने का काम करते हैं

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आइए जानते हैं कि वोटिंग के दौरान दो रुपये वाला नियम क्या होता है

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अगर पोलिंग एजेंट को किसी पर संदेह होता है तो उसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं

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इस शिकायत के लिए पोलिंग एजेंट 2 रुपये देकर अपना ओब्जेक्शन दर्ज करता है

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जिसके बाद उस मतदाता को खुद को सही साबित करना होता है

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अगर वह व्यक्ति सही है तो उसे वोट देने की परमिशन दी जाती है

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बाद में पोलिंग एजेंट की शिकायत को खारिज कर पैसे जमा कर लिए जाते हैं

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