एग्जिट पोल को लेकर क्या हैं चुनाव आयोग के नियम?

Published by: एबीपी लाइव
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एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है

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जिसमें वोर्टस से कई सवाल किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है

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भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती हैं

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एग्जिट पोल के अधार पर चुनाव के नतीजे का अनुमान लगाया जाता है

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एग्जिट पोल वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट के बाद जारी किया जाता है

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ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर क्या हैं चुनाव आयोग के नियम

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एग्जिट पोल दिखाने के लिए सर्वे एजेंसी को चुनाव आयोग से पहले परमिशन लेनी होती है

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एग्जिट पोल प्रसारित करते समय सर्वे एजेंसी को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये नतीजा केवल एक अनुमान है

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रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अनुसार सभी जगहों की वोटिंग खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल दिखाया जा सकता है

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