माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है
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वहीं अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार अंसारी के भाई यानी चाचा मंसूर अंसारी को भी षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है
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इसमें अब कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है
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इसके अलावा दोनों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
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ऐसे में चलिए जानते हैं कि कम से कम कितनी सजा पर विधायकी छिन जाती है
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायकी छिन जाती है
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर कोई विधायक दोषी पाया जाता है और सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो दोषी विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है
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इसके अलावा उस विधायक के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है
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वहीं ये स्पीकर के फैसले पर भी निर्भर करता है कि वो कितने दिनों के अंदर दोषी जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म करते हैं