DM से कितना अलग होता है कलेक्टर का काम?

Published by: एबीपी लाइव
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लोकतंत्र में चार स्‍तम्‍भों में से एक कार्यपालिका है, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी जगह पर कानून व्‍यवस्‍था को बनाये रखने की होती है

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कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्‍त किया जाता है, उसे ही डिस्‍ट्रिक्‍ट मजिस्‍ट्रेट (DM) कहते हैं

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साथ ही किसी भी ज़‍िले में राजस्‍व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्‍ट कलेक्‍टर ही होता है

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देश में ज्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीसी) के बीच काफी कंफ्यूज रहते हैं

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आइए जानते है इन दोनों पदों के बीच क्या अंतर है

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DM का मुख्य कार्य किसी भी जिले की प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था संभालना है

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जबकि कलेक्टर जिले का वित्तीय प्रबंधन और राजस्व की जिम्मेदारी संभालते हैं

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DM के पास दंडात्मक शक्तियां होती हैं, जिन्हें वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं

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एक तरह से जिला कलेक्टर और जिलाधिकारी का पद एक ही होता है. जब वह कानून व्यवस्था मामले में वह DM और राजस्व के मामले में उन्हें कलेक्टर कहा जाता है

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