लोकसभा में इनकम टैक्‍स बिल पेश हो गया है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
Image Source: PTI

इसमें कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है.

Image Source: Pixabay

इस विधेयक में 1961 के आयकर अधिनियम को Consolidated किया गया है.

Image Source: Pixabay

इसमें 536 अनुभाग, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं, जो 622 पन्नो में हैं.

Image Source: Pixabay

इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा, और नियम अधिनियम की अधिसूचना के बाद निर्धारित होंगे.

Image Source: Pixabay

इसमें Tax Years शब्द का इस्तेमाल किया गया है.

Image Source: Pixabay

इस विधेयक में स्पष्टता बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया है.

Image Source: PTI

टैक्सपेयर्स के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए एक चार्टर जोड़ा गया है.

Image Source: Pixabay

बिल में 'एक्सप्लेनेशन' या 'प्रोविज़ो' की जगह टेबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, ताकि चीजें और स्पष्ट हों.

Image Source: Pixabay

इस टैक्स बिल को पहले के मुकाबले आसान और सरल बनाया गया है.

Image Source: Pixabay