2025-26 बजट में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
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12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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1 करोड़ की सैलरी पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.

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इसके बाद 99.25 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम रुपये हो जाएगी.

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वहीं 0 से 4 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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4 से 8 लाख रुपये पर 20,000 रुपये टैक्स भरना होगा.

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8 से 12 लाख रुपये पर 40,000 और 12 से 16 लाख रुपये पर 60,000 रुपये टैक्स देना होगा.

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16 से 20 लाख रुपये पर 80,000 रुपये टैक्स देना होगा.

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20 से 24 लाख रुपये पर 1 लाख रुपये टैक्स लगेगा.

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24 लाख से ऊपर की इनकम पर 22.57 लाख रुपये टैक्स भरना होगा.

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