नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
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पहले इस आय पर लगभग 80,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था.

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इससे करीब 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा.

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आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना फिर भी अनिवार्य होगा.

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12 लाख रुपये से कम की आय होने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है.

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केवल उन्हीं को छूट मिलेगी, जिनकी आय छूट सीमा से कम है.

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नई कर व्यवस्था में यह सीमा सभी के लिए 4 लाख रुपये है.

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1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल होने पर भी ITR फाइल करना होगा.

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विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर ITR जरूरी है.

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नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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