EV गाड़ियों पर कैसे मिलती है सब्सिडी

Published by: एबीपी लाइव
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केवल मान्यता प्राप्त और FAME-II/PM E-DRIVE या राज्य नीति के तहत प्रमाणित EV मॉडल पर ही सब्सिडी मिलती है

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इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर के लिए केंद्र सरकार प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से सब्सिडी देती है जो स्कूटर के लिए 5000-10,000 तक है

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दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य अपनी ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी देते हैं जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख और 2-व्हीलर पर 30,000 तक की छूट

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3-व्हीलर के लिए सब्सिडी पाने के लिए गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत की एक निश्चित सीमा जैसे 2.5 लाख तक निर्धारित है

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अब राज्यों में डीलर सीधे इनवॉइस (Invoice) में से सब्सिडी की राशि कम कर देते हैं

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डीलरशिप पर ही आधार कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन e-KYC कर ई-वाउचर जनरेट किया जाता है जिससे सब्सिडी क्लेम होती है

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सब्सिडी के लिए वाहन का CMVR 1989 के तहत रजिस्टर्ड होना और राज्य परिवहन विभाग में पंजीकरण जरूरी है

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सब्सिडी क्लेम करने के लिए आधार कार्ड पता बैंक खाता और वाहन का इनवॉइस जरूरी है

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यदि डीलर ने सीधे छूट नहीं दी है तो राज्य के ईवी पोर्टल जैसे upevsubsidy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है

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