'संविधान से चलेगा जम्मू कश्मीर', आर्टिकल 370 पर 'सुप्रीम' फैसला



अनुच्छेद 370 को निरस्त किए चार साल से ज्यादा हो गए हैं



इसे निरस्त किए जाने को लेकर SC में कई याचिकाएं दायर की गई



11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को लेकर फैसला सुनाया



चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है



सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही बताया



चीफ जस्टिस ने कहा कि 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है



इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान से चलेगा



चीफ जस्टिस बोले कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है



उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता विलय के साथ ही खत्म हो जाती है