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जब जाएंगे जेल, हो जाएगा कुर्सी का खेल!

एबीपी न्यूज़ डेस्क  |  20 Aug 2025 10:44 PM (IST)
ABP News

लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही है। इस नए कानून के तहत यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है, और वे 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि वे 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें स्वतः ही पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि "नैतिकता का तकाजा है कि अगर किसी पर इस तरह का मामला पेश आता है और जिसमे 5 साल या 5 साल से ज्यादा तक की सजा हो सकती है, ऐसे में आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो नया कानून कहता है कि 30 दिनों के अंदर अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता है तो मान लिया जायेगा। 30 दिन के बाद या प्रधानमंत्री पर भी इस तरह का क्लॉज़ लागू होता है।" विपक्ष इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है और आशंका जता रहा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता हैलोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही है। इस नए कानून के तहत यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है, और वे 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि वे 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें स्वतः ही पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। गृह मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि "नैतिकता का तकाजा है कि अगर किसी पर इस तरह का मामला पेश आता है और जिसमे 5 साल या 5 साल से ज्यादा तक की सजा हो सकती है, ऐसे में आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो नया कानून कहता है कि 30 दिनों के अंदर अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता है तो मान लिया जायेगा। 30 दिन के बाद या प्रधानमंत्री पर भी इस तरह का क्लॉज़ लागू होता है।" विपक्ष इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है और आशंका जता रहा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है

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