Stray Dogs Ruling: SC का बड़ा फैसला, आवारा कुत्तों को मिली 'नैतिक जीत'!
एबीपी न्यूज़ डेस्क | 22 Aug 2025 10:42 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को कानूनी और नैतिक जीत मिली है। तीन जजों की बेंच ने दो जजों की बेंच के फैसले में बदलाव कर नए नियम दिए हैं। फैसले का सार है कि आवारा कुत्ते समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें बलपूर्वक वनप्रस्थ आश्रम में भेजना अमानवीय होगा। उनके भौंकने, दौड़ने और लपकने-झपटने से पशु अधिकार को कुचला नहीं जा सकता। डॉग लवर्स ने 'आवारा नहीं, हमारा है' का स्लोगन लेकर प्रदर्शन किए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील खड़े किए। पुराने फैसले में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश था, लेकिन नए फैसले के अनुसार सिर्फ खतरनाक और रेबीज वाले कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। 22 अगस्त को आवारा कुत्तों का नया आजादी दिवस बताया जा रहा है। यह आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर राष्ट्रीय नीति की जरूरत भी बताई है। कोर्ट ने डॉग फीडिंग एरिया बनाने और सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को भोजन देने पर रोक लगाने की गाइडलाइन दी है। नियम तोड़ने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा। लोगों के मन में कई सवाल हैं कि 1.5 करोड़ आवारा कुत्तों की पहचान कैसे होगी, खूंखार और सामान्य का अंतर कैसे होगा, टीकाकरण के बाद हमले न होने की गारंटी कौन लेगा। पराग देसाई और ऋचा सचान की मौत के उदाहरण भी दिए गए। अगली सुनवाई में वही NGO हिस्सा ले पाएंगे जो ₹2,00,000 जमा करेंगे।