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SC का SIR पर रोक से इनकार

एबीपी न्यूज़ डेस्क   |  28 Jul 2025 03:01 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट में बिहार की स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसआइ आर पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जहाँ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। यह खबर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार की चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट की शुद्धता में रुचि रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। यह प्रक्रिया राज्य में आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसआइ आर पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जहाँ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। यह खबर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार की चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट की शुद्धता में रुचि रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। यह प्रक्रिया राज्य में आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसआइ आर पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जहाँ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। यह खबर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार की चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट की शुद्धता में रुचि रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। यह प्रक्रिया राज्य में आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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