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Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar

एबीपी न्यूज़ डेस्क   |  27 Nov 2025 09:34 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को कहा कि यह तर्क कि देश में पहले कभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद नहीं हुई, उन राज्यों में इस प्रक्रिया को शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसलों की वैधता पर सवाल उठाने का आधार नहीं बन सकता. कई राज्यों में एसआईआर करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि आयोग के पास फॉर्म 6 में प्रविष्टि की शुद्धता निर्धारित करने की अंतर्निहित शक्ति है. किसी व्यक्ति को स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए फॉर्म छह भरना होगा. पीठ ने यह भी दोहराया कि आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं देता है और इसीलिए हमने कहा कि यह दस्तावेजों की सूची में से एक दस्तावेज होगा... यदि किसी को हटाया जाता है तो उसे हटाने का नोटिस देना होगा.

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