✕
  • होम
  • इंडिया
  • विश्व
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
  • बिहार
  • दिल्ली NCR
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • हरियाणा
  • पंजाब
  • झारखंड
  • गुजरात
  • छत्तीसगढ़
  • हिमाचल प्रदेश
  • जम्मू और कश्मीर
  • बॉलीवुड
  • ओटीटी
  • टेलीविजन
  • तमिल सिनेमा
  • भोजपुरी सिनेमा
  • मूवी रिव्यू
  • रीजनल सिनेमा
  • क्रिकेट
  • आईपीएल
  • कबड्डी
  • हॉकी
  • WWE
  • ओलिंपिक
  • धर्म
  • राशिफल
  • अंक ज्योतिष
  • वास्तु शास्त्र
  • ग्रह गोचर
  • एस्ट्रो स्पेशल
  • बिजनेस
  • हेल्थ
  • रिलेशनशिप
  • ट्रैवल
  • फ़ूड
  • पैरेंटिंग
  • फैशन
  • होम टिप्स
  • GK
  • टेक
  • ट्रेंडिंग
  • शिक्षा

अब जेल से सरकार नहीं चलेगी

एबीपी न्यूज़ डेस्क   |  20 Aug 2025 11:14 PM (IST)

राजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया हैराजनीति में शुद्धिकरण के मकसद से आज संसद में बिल पेश किया गया है। संविधान संशोधन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्यों के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी 30 दिन के लिए ऐसी धाराओं में होती है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर खुद कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो पदमुक्त माने जाएंगे। सरकार और बीजेपी का कहना है कि इससे सरकार और नेताओं में जनता का भरोसा बढ़ेगा, बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है

  • हिंदी न्यूज़
  • वीडियो
  • न्यूज़
  • अब जेल से सरकार नहीं चलेगी

TRENDING VIDEOS

'एपिक फ्यूरी' का जाल...2 Hour ago

'सरेंडर करे..',2 Hour ago

Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव!3 Hour ago

ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी?3 Hour ago

About us | Advertisement| Privacy policy
© Copyright@2026.ABP Network Private Limited. All rights reserved.