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Sambhal Case Updates: संभल जामा मस्जिद मामले पर SC के निर्देश के बाद बोले मुस्लिम पक्ष के वकील

एबीपी न्यूज़ वेब डेस्क   |  29 Nov 2024 02:37 PM (IST)

संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर 2024) को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मस्जिद कमिटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है. सिविल जज की सुनवाई को लेकर हाई कोर्ट फैसला लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए.


संभल की शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी ने सिविल जज के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कमिटी ने कहा था कि सिविल जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे का आदेश दे दिया. इस आदेश से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया. 19 नवंबर को ही एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंच गए. बाद में एक और सर्वे 24 नवंबर को हुआ. जल्दबाजी में हो रही इस कार्रवाई को लेकर लोगों में आशंका फैली, जो हिंसा में तब्दील हो गई. इसके चलते 6 लोगों को जान गवांनी पड़ी.

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