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Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid

एबीपी न्यूज़  |  05 Jan 2026 12:12 PM (IST)
ABP News

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पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा... सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद और इमाम सहित पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाने वाली है... जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था...आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है... दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया है...और कहा है कि दिल्ली में हुए दंगे सोची-समझी साजिश का हिस्सा थे... आरोपियों की योजना हिंसा का दायरा पूरे देश तक फैलाने की थी।

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