Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
एबीपी न्यूज़ डेस्क | 29 Oct 2026 10:55 PM (IST)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है. हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी. दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.