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Dead Person की ITR भरना क्यों जरूरी, जानिए पूरी Process Paisa Live

एबीपी लाइव   |  10 Jul 2025 04:32 PM (IST)

क्या आपको पता है कि भारत में एक मृत व्यक्ति की भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी होता है? हां, सही सुना आपने! अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु वित्त वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) के दौरान हो गई और उस वर्ष उनकी कुल आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (पुराने टैक्स सिस्टम में ₹2.5 लाख, नए टैक्स सिस्टम में ₹3 लाख) से अधिक थी, तो आकलन वर्ष 2025-26 के लिए उनका ITR फाइल करना अनिवार्य है। उनकी आय सैलरी, पेंशन, फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज, किराया, शेयर या प्रॉपर्टी से पूंजी लाभ या व्यवसाय से हो सकती है (मृत्यु की तिथि तक)। इस स्थिति में ITR फाइल करने की ज़िम्मेदारी उनके कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) या अधिकृत प्रतिनिधि की होती है, जैसे जीवनसाथी, संतान, वसीयत में नामित व्यक्ति या कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। लीगल हीर को सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर खुद को "legal heir" के रूप में रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए मृतक का PAN कार्ड, लीगल हीर का PAN कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र और लीगल हीर प्रूफ (जैसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयत की कॉपी) की आवश्यकता होती है। 

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