15 सितंबर से पहले जानें Section 54 और 54F का जादू | करोड़ों की Property बेचकर भी बचाएं Tax!|
एबीपी लाइव | 11 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Income Tax की आखिरी तारीख 15 सितंबर नजदीक है। अगर आप एक Tax Payer हैं और अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। Income Tax Act के Section 54 और Section 54F आपको टैक्स से बड़ी राहत देते हैं। Section 54 – अगर आपने Residential Property बेची और उस पर होने वाले Long Term Capital Gain को फिर से नई Residential Property में निवेश कर दिया, तो आपको 20% LTCG टैक्स नहीं देना होगा। Section 54F – अगर आपने Non-Residential Property बेची और Residential Property खरीदी, तो भी टैक्स से छूट मिल सकती है। बस ध्यान रखें, ये छूट केवल Individual और HUF को मिलती है। आप भारत में स्थित प्रॉपर्टी पर ही इसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही, 2 करोड़ तक की कैपिटल गेन में दो घरों में निवेश का विकल्प भी मौजूद है।