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ITR Filing में देरी पड़ सकती है भारी: जानिए Late Filing की सजा और नुकसान!| Paisa Live

एबीपी लाइव   |  14 Sep 2025 04:32 PM (IST)

अगर आपने अभी तक अपना Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर की डेडलाइन बढ़ेगी, तो सतर्क हो जाइए। अब तक कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है और अगर आप तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको लेट फाइलिंग की पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है।Section 234F के तहत, अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, तो लेट रिटर्न पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगेगा। वहीं, आय ₹5 लाख से कम होने पर भी ₹1,000 की पेनल्टी देनी होगी। इतना ही नहीं, Belated Return फाइल करने से रिफंड में देरी, ब्याज का नुकसान, और आडिट की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप लगातार देरी करते हैं, तो भविष्य में लोन, वीज़ा, और अन्य वित्तीय सुविधाएं हासिल करने में परेशानी हो सकती है। Belated Return की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, लेकिन प्रोफाइल मजबूत रखने के लिए बेहतर होगा कि आप समय रहते ITR फाइल करें।

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