Toll Tax Rules: आप सड़क के रास्ते कहीं जाते हैं. चाहे किसी स्टेट हाईवे पर या फिर नेशनल हाईवे पर आपके बीच में बहुत से टोल प्लाजा मिलते हैं. जहां पर आने-जाने वाली गाड़ियों को टोल टैक्स देना होता है. अलग-अलग दरो की हिसाब से उनसे टैक्स लिया जा रहा है. 


पहले मैन्युअल सिस्टम के तहत टोल टैक्स लिया जाता था. तो वहीं अब फास्टैग से लोग टोल टैक्स देते हैं. क्या आपको पता है कई मौके ऐसे भी होते हैं. जहां पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता. और भारत में कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनसे खास लोगों को टोल टैक्स देने से छूट मिली हुई है. चलिए जानते हैं .


ज्यादा लेट होने पर नहीं देना पड़ता टोल टैक्स


सामान्य तौर पर सभी चार पहिया वाहनों को टोल टैक्स देना होता है. गाड़ी के पर लगे फास्टैग के जरिए टोल टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन कुछ मौके ऐसे भी होते हैं. जहां आप बिना टोल टैक्स दिए ही गुजर सकते हैं. नियमों के मुताबिक अगर टोल टैक्स पर 10 सेकंड से ज्यादा टोल टैक्स कटने का इंतजार कर रहे हैं. 


तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप बिना टोल टैक्स दिए ही आगे बढ़ सकते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से भी ज्यादा कारों की लंबी लाइन हो. तो ऐसे में भी टोल टैक्स नहीं देना होता. या फिर किसी टोल प्लाजा की फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही. तब भी आप टोल टैक्स बना दिया ही जा सकते हैं. 


इन लोगों को भी नहीं देना होता टोल टैक्स


भारत में कुछ लोगों को भी टोल टैक्स भरने से छूट दी गई है. जिनमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत सरकार में सचिव के पद पर तैनात सभी कर्मचारी समेत कई अन्य लोग ऐसे हैं जिन्हें टैक्स में छूट मिली है.


यह भी पढ़ें: Car Air Conditioner: एसी चलाने से कितनी कम होती है कार की माइलेज? आज खत्म कर लें अपना कंफ्यूजन