Train And Flight Refund Rules: भारत में रोजाना करीब ढाई लाख लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. तो वहीं करीब ढाई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लोग दूरी और सहूलियत के हिसाब से ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं. लेकिन कई मौकों पर देखा गया है ट्रेन और फ्लाइट समय पर नहीं आतीं. वहीं बात की जाए तो ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती है. लेकिन कई मौका पर देखा गया है फ्लाइट भी कई घंटे लेट होती है. ऐसे में नियम क्या कहते हैं. क्या आप रिफंड पाने के हकदार हैं. चलिए जानते हैं रेलवे और एयरलाइंस में लेट होने को लेकर रिफंड के क्या हैं नियम. 


3 घंटे से ज्यादा ट्रेन हुई लेट तो मिलेगा रिफंड


भारत में देखा गया कि  कभी कभार ट्रेनें 6 से 7 घंटे लेट हो जाती है.  अगर ऐसा आपके साथ होता है. तो आप रिफंड पाने के लिए एलिजिबल हैं. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है. तो फिर कंफर्म टिकट, वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट वाले यात्रियों को टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड दिया जाता है. यानी अगर ट्रेन लेट है और यह यात्री किसी कारण सफर नहीं कर पा रहे हैं. 


और आपने टिकट कैंसिल कर दी है तो रेलवे की ओर से आपको पूरा रिफंड दिया जाता है. हालांकि आपको यात्रा के समय से पहले टिकट कैंसिल करनी होती है. अगर ट्रेन के समय निकल जाने के बाद आपने टिकट कैंसिल की तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपने ऑनलाइन टिकट किया तो उसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा. अगर अपने काउंटर से टिकट की है तो उसके लिए टिकट काउंटर पर जाकर आपको इसके लिए प्रक्रिया करनी होगी. 


फ्लाइट में मिलती है यह सुविधाएं


अक्सर खराब मौसम की वजह से फ्लाइट में देरी हो जाती है. तो वहीं कभी कभार तकनीकी खामियों के चलते फ्लाइट में देरी हो जाती. ऐसे में फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं यात्रियों के लिए एयरलाइंस को खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है. अगर फ्लाइट अगले दिन की है तो यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होती है. 


अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है. तो फिर एयरलाइंस को उन यात्रियों का दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करना होता है. नहीं तो फिर उन्हें रिफंड देना होता है. लेकिन अगर टिकट के रिफंड को लेकर एयरलाइंस आपकी नहीं सुनती है.तो तो फिर डीजीसीए की आप https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 


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