भारत के अलग-अलग राज्यों में सरकार हैं अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. कुछ योजनाएं युवाओं के लिए होती हैं. कुछ महिलाओं के लिए होती हैं. कुछ बच्चियों के लिए. इन्हीं में से एक योजना है लाडली योजना. जो भारत के दो राज्यों में चल रही है. मध्य प्रदेश में और हरियाणा में यह लाडली योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत प्रदेश की बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाती है. दोनों ही राज्यों की इस योजना में क्या है अंतर और कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई. आइए जानते हैं.


मध्य प्रदेश की लाडली योजना


मध्य प्रदेश में साल 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में लड़कियों को किस्तों में कुल 1 लाख 43 हजार रुपये दिए जाते हैं. जिसमें छठवीं क्लास के एडमिशन पर ₹2000 नौवीं में एडमिशन पर ₹4000. तो वहीं 11वीं और 12वीं में एडमिशन पर ₹6000 की स्कॉलरशिप दी जाती है. 12वीं के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन लेने पर ₹25000 दो अलग-अलग किस्तों में दिए जाते हैं . इसके साथ ही अगर 21 साल होने के बाद भी लकड़ी की शादी नहीं होती तो सरकार की ओर से इकट्ठे ₹100000 दिए जाते हैं. मध्य प्रदेश में लडली योजना का लाभ उन ही बच्चियों को मिल सकता है जिनका जन्म जनवरी 2006 में या उसके बाद हुआ हो.


हरियाणा में लाडली योजना


साल 2006 में हरियाणा में इस योजना को शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य था लड़के और लड़कियों के लिंगानुपात में आ रहे गैप को कम करना. हरियाणा सरकार की ओर से इस योजना के तहत लड़की या फिर उसकी मां के नाम पर बनाए गए किसान पत्र के जरिए अकाउंट में हर साल ₹5000 इन्वेस्ट किए जाते हैं. यह ₹5000 अकाउंट में 18 साल तक इन्वेस्ट किए जाते थे. उसके बाद ही इन्हें निकाला जा सकता है. हरियाणा में इस योजना का लाभ उन ही बच्चियों को मिल सकता है जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो.


दोनों प्रदेशों की योजनाएं हैं काफी अलग


अगर मध्य प्रदेश और हरियाणा में चल रही लाडली योजनाओं को कंपेयर किया जाए तो. दोनों प्रदेशों की योजनाओं में काफी अंतर नजर आता है. जहां मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत ज्यादा आर्थिक लाभ दिया जाता है. तो वही हरियाणा में इसके मुकाबले यह काफी कम नजर आता है. मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना के तहत ज्यादा फोकस पढ़ाई पर नजर आता है. साथ ही मध्य प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने के लिए दो बच्चे होने ही अनिवार्य हैं. भले ही दोनों लड़की हो या फिर उनमें से कोई एक लड़का हो. लेकिन हरियाणा में यह लाभ तभी मिल पाएगा जब पहली लड़की के बाद दूसरी लड़की होगी. 


कैसे लें लाभ


मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ लेने के लिए साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र टीकाकरण प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ड देना जरूरी होगा. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन  https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ वेबसाइट  के जरिए किया जा सकता है.


हरियाणा में लाडली योजना का लाभ लेने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ऑफिस या फिर आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी अस्पताल या किसी भी बीमा कार्यालय से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, उनका पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज के तौर पर जमा करने होंगे.


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