पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मतदाता सूची को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग ने SIR 2026 (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में करीब 58 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं.
जैसे ही यह खबर सामने आई, कई लोगों में चिंता फैल गई कि अब वे वोट कैसे देंगे. आपको बता दें कि अगर आपका नाम कट भी गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ऐसे सभी लोगों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जिनका नाम कट गया, वो क्या कर सकते हैं और कब तक दावा कर सकते हैं?
लिस्ट से नाम क्यों कटे?
चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके पीछे कई कारण हैं, जैसे कुछ मतदाता मृत पाए गए, कुछ लोग स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ मतदाता लापता या लंबे समय से पते पर मौजूद नहीं थे, कुछ के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज (डुप्लीकेट) पाए गए. इन्हीं वजहों से करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नाम गलत तरीके से कटे हैं. अगर आपका नाम गलती से हट गया है, तो आप उसे दोबारा जुड़वा सकते हैं.
जिनका नाम कट गया है, वे क्या कर सकते हैं?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो आपको दावा (Claim) दर्ज करना होगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने आसान प्रक्रिया बनाई है.आप 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं यानी आपके पास लगभग एक महीने का समय है.
ऑनलाइन कैसे करें शिकायत या दावा?
1. आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद Register Complaint या Share Suggestion पर क्लिक करें.
3. अब लॉगिन करें , अगर अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाएं.
4. लॉगिन करने के बाद Form 6 भरें.
5. Form 6 भर कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि.
6. अब आखिर में सबमिट कर दें. कुछ ही दिनों में आपकी शिकायत की जांच शुरू हो जाएगी.
ऑनलाइन नहीं कर पा रहे? ये तरीके अपनाएं
अगर आपको मोबाइल या इंटरनेट से शिकायत करने में दिक्कत हो रही है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. हेल्पलाइन से मदद लें. चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें. वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी. इसके अलावा अपने इलाके के BLO से मिलें, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान और पता से जुड़े डॉक्यूमेंट और Form 6 भरकर जमा करें. BLO आपकी जानकारी सत्यापित कर चुनाव आयोग को भेज देंगे.
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