Voter List Name Removing Process:कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगातार लगा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ऑनलाइन वोट हटाए जा रहे हैं. अब इसी बीच चुनाव आयोग ने इसीआईनेट पोर्टल और ऐप पर एक नया फीचर शुरू कर दिया है. इस फीचर के जरिए ही अब मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी होगी.
बिना इस प्रक्रिया के किसी का नाम हटाया नहीं जा सकेगा. नया फीचर पोर्टल और ऐप पर वैरिफिकेशन के लिए नया नियम जोड़ता है. मतदाता खुद से ही इस प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे और ऑनलाइन इसे ट्रेक भी कर सकेंगे. जान लीजिए क्या है यह नया फीचर और कैसे करता है काम.
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ई-साइन जरूरी
चुनाव आयोग ने अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए एक नया फीचर जोड़ दिया है. जिसके बिना अब कोई भी वोटर लिस्ट से अपना नाम नहीं हटा पाएगा. दरअसल चुनाव आयोग ने इसीआईनेट पोर्टल और ऐप पर ई-साइन का नया फीचर ऐड किया है. अगर किसी भी वोटर को अपना नाम हटाना होगा.
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तो उसे अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग के ऑनलाइन डीलिटेशन फार्म का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया था. उसी के बाद चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया है.
कैसे करनी होगी प्रोसेस?
चुनाव आयोग की ओर से ई-साइन के फीचर आने के बाद नाम हटाने की और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा. अगर किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट से हटवाना है. तो उसे फॉर्म 7 में मांगी गई पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडीएसी की ओर से होस्ट किए जाने वाले एक ई-साइन पोर्टल पर ले जाया जाएगा.
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जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है. इस सीडीएस पोर्टल पर वोटर को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और फिर आधार ओटीपी जनरेट करने पर क्लिक करना होगा. उसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद सत्यापन पूरा होगा. उसे फिर दोबारा इसीआईनेट पोर्टल पर जाकर फॉर्म जमा करना होगा.
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