UP में हाउस टैक्स का नया नियम, अब एक ही पोर्टल से भरेगा पूरे प्रदेश का प्रॉपर्टी टैक्स
उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था जल्द डिजिटल हो सकती है. ई-नगर सेवा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी, टैक्स डिटेल और भुगतान जैसी सुविधाएं एक जगह मिलने से लोगों का काम आसान होगा.

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हर साल अपनी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. अब उत्तर प्रदेश में संपत्ति कर से जुड़ी सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत अलग-अलग नगर निकायों की व्यवस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम किया जा रह है.
इस नई व्यवस्था के तहत ई-नगर सेवा पोर्टल को प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी सेवाओं का प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे लोगों को टैक्स से जुड़ी जानकारी या पेमेंट करने के लिए बार-बार नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय जाने की जरूरत काफी हद तक कम होगी.
क्या है नया पोर्टल व्यवस्था?
इस नई पोर्टल व्यवस्था का खास मकसद उत्तर प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में चल रही प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को ई-नगर सेवा पोर्टल से जोड़ा जाएगा. यानी संपत्ति मालिकों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां उन्हें हाउस टैक्स से जुड़े सभी जानकारी एक ही जगह पर करने की सुविधा मिलेगी. साथ ही इसमें संपत्ति के दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन, टैक्स निर्धारण और पेमेंट जैसी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.
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नगर निकाय की कई सेवाएं भी एक जगह मिलेंगी
ई-नगर सेवा पोर्टल को सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स तक सीमित रखने के बजाय नगर निकायों की दूसरी सेवाओं से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है.
- जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ी सेवाएं.
- ट्रेड लाइसेंस से जुड़े काम .
- पानी और सीवर कनेक्शन से संबंधित सेवाएं.
- संपत्ति कर से जुड़ी ऑनलाइन सुविधा.
- नगर निकाय की अन्य जरूरी सेवाएं.
लोगों को क्या होगा फायदा?
- घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिल सकती है.
- म्यूटेशन की प्रोसेस ऑनलाइन की जा सकती है.
- संपत्ति से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा.
- टैक्स से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने की उम्मीद है.
- नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय के चक्कर अब कम हो सकते हैं.
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