Pan Masala Tobacoo Banned In UP: तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. यह बात बचपन से सभी को सिखाई जाती है. इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है. लेकिन फिर भी लोग खूब तंबाकू और गुटके का सेवन करते हैं. देश के कई राज्यों में तंबाकू की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है. लेकिन बावजूद इसके बहुत से दुकानदार खूब तंबाकू की बिक्री करते हैं.गुटके और तंबाकू पर बैन लगाने के बाद कंपनियों ने पान मसाले को अलग से पैक करना शुरू कर दिया और तंबाकू को अलग से पैक करना शुरू कर दिया.

इस तरह  उनके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गुटखा खाने वाले लोगों पर भी नहीं. पान मसाला और तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा उदम उठाया है. दुकान पर एक साथ पान मसाला और तंबाकू को बैन कर दिया है. इसके साथ ही दुकानदारों ने अगर यह काम भी किया तो भी हो सकता है जुर्माना. 

नहीं बेच सकेंगे एक दुकान पर पान मसाला और तंबाकू

उत्तर प्रदेश सरकार है 1 जून में बड़ा फैसला जारी किया है. जिसके तहत अब गुटखे का सेवन करने वाले और उसे बेचने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तंबाकू पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए नया रूल लागू कर दिया है. बता दें सब 2013 में उत्तर प्रदेश में गुटके पर बैन लगा दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद कंपनियां पान मसाले को अलग पैकिंग में तो वहीं तंबाकू को अलग पैकिंग में बनने लगी. 

और दुकानदार इसे एक साथ बेचने लगे. इससे सरकार की पाबंदी का कोई प्रभाव नहीं हुआ. लेकिन अब सरकार ने फैसला लेते हुए दुकान पर एक साथ पान मसाला और गुटखा बेचने पर पर लगा दिया. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. इसके साथ उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है. 

स्टोर किया तब भी होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में दुकानदारों पर पान मसाला और तंबाकू बेचने पर बैन लगा दिया गया है. लेकिन इतना ही नहीं कि इन्हीं चीजों पर बैन लगा है. बल्कि अगर कोई दुकानदार. इन चीजों का भंडारण करता हुआ भी पाया गया. यानी कि अगर कोई दुकानदार यह योचकर अपनी दुकान में तंबाकू और पान मसाले को पहले से स्टोर कर ले कि वह बाद में इन्हें बेच सकेगा. अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है. तो उस पर भी जुर्माना किया जाएगा. 

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