UP e-Challan Waiver: दिवाली से पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. यूपी के परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि साल 2017 से 2021 तक के सभी गैर-कर (Non-Tax) ई-चालान पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे. इस फैसले से करीब 12.93 लाख वाहन चालकों को फायदा होगा.
सरकार के इस फैसले की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि हजारों गाड़ियों पर लाखों रुपये का चालान बकाया था. कई वाहन मालिक अपनी गाड़ियां बैच नहीं पा रहे थे और फिटनेस परमिट या एचएसआरपी जैसी सुविधा भी अटक गई थी. चालान माफी के बाद अब गाड़ियों से जुड़ी यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और लोग बिना टेंशन के अपने वाहन से जुड़े काम निपटा सकेंगे.
किसका चालान होगा माफ
- परिवहन विभाग के अनुसार जिन चालानों का मामला 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित था उन्हें पोर्टल पर Disposed-Abated की कैटेगरी में दिखाया जाएगा.
- वहीं जो चालान कभी कोर्ट नहीं गए और उनकी समय सीमा निकल चुकी है, उन्हें Closed-Time-Bar के रूप में बंद कर दिया जाएगा.
- इन चालानों से जुड़े फिटनेस परमिट वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसे बॉक्स भी खत्म हो जाएंगे.
कितने ई-चालान होंगे प्रभावित
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 तक कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे. इनमें से 17.59 का निस्तारण पहले ही हो चुका है. अब बचे हुए 12.93 लाख चालान को अगले 30 दिनों में निपटाने का टारगेट रखा गया है. वहीं परिवहन विभाग के अनुसार टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, सड़क हादसे या आईपीसी से संबंधित मामले पर कोई राहत नहीं मिलेगी.
ऐसे करें अपना स्टेटस चेक
अगर आपकी गाड़ी का चालान बकाया है तो आप घर बैठे पोर्टल से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- चालान का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ई-चालान पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा.
- अब आपको अपना चालान नंबर, वाहन का नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरना होगा.
- इसके बाद कैप्चा भरकर और डिटेल प्राप्त करें पर क्लिक करें.
इस पर क्लिक करते ही आपके चालान की कंडीशन स्क्रीन पर दिखाई देगी. अगर आपका चालान कोर्ट में लंबित था तो Disposed-Abated लिखा मिलेगा और अगर समय सीमा निकल चुकी है तो Closed-Time-Bar लिखा दिखाई देगा.
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