केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के बीच स्विच को लेकर विस्तृत नियम जारी कर दिए हैं. अब कर्मचारी एकमुश्‍त विकल्प चुनकर यूपीएस से एनपीएस में जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई शर्तें तय की गई गई है. 

स्विच से जुड़े नियम 

  • यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट होने की सिर्फ एक बार की अनुमती होगी, वापसी का विकल्प नहीं होगा. 
  • यह विकल्प सुपरएन्युएशन से कम से कम 1 साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक लिया जा सकेगा. 
  • जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक मामले लंबित हैं या जिन्हें सेवा से हटाया गया है वह इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे. 
  • समय सीमा में विकल्प न चुनने वाले कर्मचारियों को स्वतः ही यूपीएस के तहत ही माना जाएगा. 

साथ ही सरकार ने साफ किया है कि 30 सितंबर 2025 के बाद एनपीएस में रह रहे कर्मचारी यूपीएस नहीं चुन पाएंगे. यह अंतिम तारीख उन रिटायर्ड एनपीएस सब्सक्राइबर्स और मौजूदा कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो यूपीएस में आना चाहते हैं. 

यूपीएस में क्या मिलेगा फायदा 

  • यूपीएस में कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. 
  • वहीं 10 वर्ष की सेवा के बाद भी कर्मचारी को कम से कम 10, 000 रुपये महीना की पेंशन सुनिश्चित होगी. 
  • इसके अलावा कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5%का योगदान करेगी. 
  • वहीं कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके जीवन साथी को पेंशन का 60% मिलेगा. 
  • कर्मचारियों को पेंशन पर महंगाई राहत भी मिलेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई से सुरक्षा बनी रहेगी. 
  • रिटायरमेंट और मृत्यु दोनों ही स्थितियों में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भी मिलेगी. 
  • सुपरएन्युएशन पर एक मुश्‍तराशि भी मिलेगी जो सेवा के वर्षों के हिसाब से तय होगी. 

कैसे उठा सकते हैं लाभ 

यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपीएस के लिए रजिस्टर्ड करना होगा. इसके बाद माइग्रेट फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपको आवश्यक डिटेल भर के सबमिट करना होगा. वहीं ऑफलाइन आवेदन के ल‍िए  आपको प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म डाउनलोड करके भरने होंगे और अपने डीडीओ के पास जमा करना होगा. इसके बाद आपका आवेदन पत्र पीएओ को भेजा जाएगा. यह प्रक्रिया आपको 30 स‍ितंबर तक पूरी करनी होगी. 

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