Indian Railways Rule: आजकल बच्चों और बड़ों से लेकर हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है. किसी भी चीज का इस्तेमाल करना गलत नहीं होता, लेकिन उसे गलत तरीके से या फिर ऐसे इस्तेमाल करना, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को गलत मैसेज पहुंचे, तो ऐसा करना सही नहीं माना जाता. आपने भी ट्रेन से जुड़े कई वीडियो देखे होंगे, जिनमें कुछ लोग वायरल होने के चक्कर में चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाते हैं.

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कुछ लोग तो गेट से बाहर लटककर स्टंटबाजी करने लगते हैं. लेकिन ऐसा करना न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक है, बल्कि रेलवे के नियमों का उल्लंघन भी है. ऐसे मामलों में भारतीय रेलवे इस तरह की हरकत पर कार्रवाई कर सकती है.

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वीडियो बनाना पड़ेगा भारी

रेलवे नियमों के मुताबिक, चलती ट्रेन के गेट पर वीडियो बनाते समय अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है. 

कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई यात्री रेलवे के नियमों का उल्लंघन करके चलती ट्रेन के गेट के पास वीडियो बनाता या फिर स्टंट करता पकड़ा जाता है तो उस पर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. अगर मामला गंभीर होता है तो केस भी दर्ज कराया जा सकता है.

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वायरल होने पर भी होगी कार्रवाई

अगर किसी व्यक्ति का ट्रेन के गेट पर बनाई गई रील वायरल हो जाती है तो ऐसे मामले में यह सोचना गलत है कि रेलवे कार्रवाई नहीं करेगा. ऐसे मामले में RPF और GRP उसकी पहचान करती है और उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है. चलती ट्रेन के गेट पर रील बनाना न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक है, बल्कि दूसरे यात्रियों को भी आने-जाने में दिक्कत हो सकती है.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कई लोग उसे दोहराने की कोशिश करते हैं खासकर बच्चे तो इस तरह की वीडियो दूसरे लोगों के लिए गलत संदेश देती है. रेलवे क लोगों से यही अपील है कि इस तरह के स्टंट और रील चलती ट्रेन के गेट पर न बनाएं.