देशभर में रोजाना करोडों की संख्या में लोग ट्रेन से सफऱ करते हैं. इन लोगों के लिए रेलवे की ओर से रोजाना कई हजार ट्रेनें चलाई जाती है. ट्रेन में यात्रा के दौारन यात्रियों के लिए कई नियन तय किए गए होते हैं. जिनमें एक नियम लगेज को लेकर भी है. लोग अक्सर यही सोचते हैं कि ट्रेन में जितना मर्जी हो उतना बैग ले जा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. रेलवे के नियम हैं और इनका पालन जरूरी है.

कुछ तय लिमिट है जिससे ज्यादा हुआ तो जुर्माना देना पड़ सकता है. कई बार टीटीई सामान देखकर सीधे पूछताछ शुरू कर देता है और अगर सामान ज्यादा होता है तो परेशानी हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं सेकेंड क्लास  में कितना सामान ले जाने की छूट है और कब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है. पूरे नियम जानकर ही निकले सफर पर. 

सेकेंड क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं

अगर आप ट्रेन के सेकेंड क्लास में सफर कर रहे हैं. तो फिर आपको ट्रेन में लगेज लिमिट के बारे में पता होना चाहिए.  आपको बता दें सेकेंड क्लास में सफर करने वाले यात्री अधिकतम 35 किलो तक सामान बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के ले जा सकते हैं. वहीं अगर आपका सामान 35 किलो से ज्यादा और 70 किलो तक है. तो एक्सट्रा चार्ज देना होगा. लेकिन आपको बता दें अगर वजन 70 किलो से ज्यादा हुआ.

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तो आपको सामान रिजर्व लगेज वैन में भेजना पड़ेगा. वह भी अलग से बुक कराकर. सामान्य तौर पर ट्रेन में चढ़ने से पहले कोई सामान का वज़न नहीं करता. लेकिन अगर टीटीई को शक हुआ या सामान बहुत ज्यादा लगा. तो जुर्माना लग सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि सफर से पहले सामान के वजन को चेक कर लें. ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो. 

कितना लग सकता है जुर्माना? 

अगर सेकेंड क्लास में आपने 35 किलो से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं और उसे पहले से बुक नहीं कराया. तो पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है. 35 से 45 किलो तक सामान हुआ तो थोड़ा चार्ज लगेगा. लेकिन 45 किलो से ज्यादा हुआ तो जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है. यह जुर्माना सामान पर लगने वाले रेट का 6 गुना तक हो सकता है. 

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मतलब आपको सामान की बुकिंग के लिए अगर रुपये 100 देने थे. तो बिना बुकिंग पकड़े जाने पर 600 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. कई बार टीटीई सीधे पूछताछ करता है और तुरंत जुर्माना वसूलता है. इसलिए सफर पर निकलने से पहले अपने बैग का वजन चेक कर लें. 

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