Traffic Rules: आजकल सड़कों पर लगे स्मार्ट ट्रैफिक कैमरे हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं. रेड लाइट जंप, ओवरस्पीड, नो पार्किंग जैसी गलतियों पर अब मौके पर रोके बिना ही मोबाइल पर ई-चालान पहुंच जाता है. लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी, नंबर प्लेट गलत पढ़े जाने या सर्वर एरर की वजह से बिना गलती के भी चालान कट जाता है. 

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अचानक फोन पर चालान का मैसेज आए तो गुस्सा आना लाजमी है. लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा. अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक विभाग ने गलत ई-चालान के लिए ऑनलाइन शिकायत का पूरा सिस्टम दिया है. आप घर बैठे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और सही साबित होने पर चालान कैंसिल भी हो सकता है.

गलत चालान कैसे आ जाता है?

ई-चालान दरअसल एक डिजिटल ट्रैफिक जुर्माना होता है. सड़क और चौराहों पर लगे कैमरे जब किसी नियम उल्लंघन को पकड़ते हैं, तो गाड़ी की फोटो लेकर नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसके बाद वाहन जिस नाम पर रजिस्टर्ड होता है, उसके मोबाइल या ईमेल पर चालान भेज दिया जाता है. 

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समस्या तब होती है जब कैमरा धुंधली नंबर प्लेट पढ़ ले. किसी और गाड़ी का नंबर मैच हो जाए या टाइम और लोकेशन में गड़बड़ी आ जाए. कई बार ऐसी जगह का चालान आ जाता है जहां आप गए ही नहीं होते. अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा. तो आप उस ई-चालान को चुनौती दे सकते हैं.

ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं?

गलत चालान की शिकायत के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाएं. वहां Complaint सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, चालान नंबर, डीएल नंबर और राज्य जैसी डिटेल भरें. 

फिर उस शहर और लोकेशन का जिक्र करें जहां का चालान दिखाया गया है और साफ शब्दों में अपनी समस्या लिखें. अपनी बात मजबूत करने के लिए सबूत अपलोड करें, जैसे CCTV स्क्रीनशॉट, पार्किंग एंट्री रजिस्टर, GPS लोकेशन या घर पर खड़ी गाड़ी की फोटो. सारी जानकारी भरने के बाद कैप्चा डालें और सब्मिट कर दें.

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इन तरीकों से भी कर सकते हैं?

कंप्लेंट सब्मिट करने के बाद आप उसी वेबसाइट पर जाकर अपने केस का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं. अगर विभाग को आपके दिए सबूत सही लगते हैं, तो चालान रद्द किया जा सकता है या उसमें सुधार हो सकता है. ऑनलाइन के अलावा आप ईमेल और फोन कॉल से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए helpdesk-echallan@gov.in

पर मेल भेज सकते हैं या +91-120-4925505 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि शिकायत करते समय चालान नंबर और वाहन की पूरी जानकारी सही दें. सही तरीके से की गई कंप्लेंट से बिना वजह कटे चालान से राहत मिल सकती है.

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